Rajasthan Chunav: राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें, फिर 199 पर ही क्यों हो रही वोटिंग, जानिए वजह

Photo Source :

Posted On:Saturday, November 25, 2023

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है. बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं. राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन आज सिर्फ 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है. ऐसे में कई लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ 199 विधानसभा सीटों पर ही मतदान क्यों हो रहा है. ऐसा क्या हुआ कि 200 विधानसभा क्षेत्रों वाले राज्य में एक सीट पर मतदान नहीं हो रहा है? जानिए पूरा मामला.

इस वजह से एक सीट पर वोटिंग टाल दी गई

राजस्थान की 200 सीटों में से जिस एक सीट पर आज मतदान नहीं हो रहा है वह श्रीकरणपुर सीट है. यहां कांग्रेस उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है. यह सीट श्रीगंगानगर जिले में आती है. इस सीट पर कांग्रेस से गुरगुमीत सिंह कुन्नर चुनाव लड़ रहे थे. जिनकी 15 नवंबर को अचानक मृत्यु हो गई। 75 वर्षीय कुन्नर भी इसी सीट से विधायक थे. कांग्रेस ने उन्हें दोबारा चुना. हालांकि, तबीयत खराब होने पर उन्हें 12 नवंबर को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 15 नवंबर को उनकी मौत हो गई।

कांग्रेस उम्मीदवार का निधन

कांग्रेस विधायक और श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया है. अब चुनाव के बाद इस सीट पर उपचुनाव होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग द्वारा बाद में की जाएगी. यह पहली बार नहीं है कि राजस्थान में 200 सीटों की बजाय 199 सीटों पर मतदान हो रहा है. इससे पहले 2018 और 2013 में भी एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था. तब भी 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था.

किस नियम के कारण चुनाव स्थगित हुआ?

राजस्थान की 200 में से एक सीट पर 25 नवंबर यानी आज मतदान नहीं हो रहा है. ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 के तहत किये गये प्रावधानों के कारण किया गया है। इसके मुताबिक, अगर किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की नामांकन के बाद या मतदान से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद नई मतदान तिथि की घोषणा हो जाती है. पहले यह नियम निर्दलीय उम्मीदवारों की मृत्यु के मामले में भी लागू होता था. हालाँकि, बाद में इसमें बदलाव किया गया और यह नियम केवल मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों की मृत्यु पर ही लागू होता है।


ग्वालियर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. gwaliorvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.