क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से पहले उससे जुड़े टैक्स के बारे में जान ले

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Posted On:Monday, July 5, 2021

मुंबई, 5 जुलाई - क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से पहले उससे जुड़े टैक्स के बारे में जान ले

कोरोना की वजह से के लोगों ने अपने काम, धंधे और नौकरी गवाई है।  उपर से  लॉकडाउन, अनलॉक और फिर लॉकडाउन ने लोगों को घर बैठे ऑनलाइन कमाई का दूसरा सोर्स तलाशने को मजबूर कर दिया। इसी दौरान स्टॉक मार्किट और क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) ने सिर्फ 11 महीने में ऐतिहासिक तेजी दिखाई है । एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक भारत में क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों की कुल  संख्या एक करोड़ से ज्यादा आकि जाती हैं। उसमे से 20 - 25  निवेशक लाख निवेशक सिर्फ कोरोना काल के
दौरान ही बढ़ गए ।

क्रिप्टोकरेंसी ने अपने भारी रिटर्न की वजह से ट्रेडर्स और निवेशकों को मालामाल तो कर दिया लेकिन इससे जुड़े टैक्स ने नियमो ने उनकी परेशानिया ओर  बढ़ाई । ट्रेडर और निवेशकों को पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिटकॉइन (bitcoin) या किसी दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को वैध निवेश की मान्यता दी है नाही उसके निवेश से हुए मुनाफे पर लगने वाले टैक्स के बारे में कोई स्पस्टीकरण दिया है । इस वजह से इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अलग से स्पष्टीकरण की जरूरत है ।

इनकम टैक्स के कॉमन प्रोविज़न के हिसाब से अगर निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को बाय और सेल बार-बार करता है तो इसकी बिक्री से होने वाले मुनाफे को बिजनेस इनकम (business income) मानकर टैक्स लगेगा। अगर इसे निवेश के उद्देश्य से निवेशक ने रखा है तो उसे पर कैपिटल गेंस (capital gains) पर टैक्स देना होता है और अगर निवेशक ने इसे तीन साल से कम समय तक रखा है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (short term capital gains) टैक्स देना होगा ।


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