देश में दिवाली का त्योहार आने वाला है. इसके लिए करोड़ों लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में सफर करने से पहले एक बार रेलवे के इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए. अगर आप दिवाली पर ट्रेन में पटाखे और पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं तो यहां रुक जाएं। ऐसा करने पर यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई भी यात्री प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा जाता है तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
ट्रेन में क्या नहीं ले जाया जा सकता?
ट्रेन यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली त्वचा, पैकेज में तेल या ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं या यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन सभी को ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टिन के डिब्बे में ठीक से पैक किया जाना चाहिए।
कितना लगेगा जुर्माना?
अगर किसी यात्री के पास ट्रेन में इनमें से कोई भी सामान होगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. धारा 164 के तहत यात्री को 1000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है.
रेलवे ने जारी किया वीडियो
रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन यात्रा के नियमों से अवगत कराने के लिए एक वीडियो जारी किया है। जो एक एनिमेटेड वीडियो है, वीडियो में एक यात्री को चढ़ते हुए दिखाया गया है. इस शख्स के हाथ में पटाखे हैं. इसे दूसरा शख्स देखता है और पूछता है कहां ले जा रहा है? इस पर पहला शख्स जवाब देता है कि ट्रेन में और कहां. दूसरा शख्स कहता है कि क्या आपको ट्रेन के नियमों के बारे में नहीं पता, ये सब ले जाना अपराध है, इसके लिए आपको जुर्माना भी लग सकता है.