भारत में हर वर्ग के लिए उनकी आय के अनुसार अलग-अलग टैक्स तय किया जाता है। हर कोई अपना टैक्स भरता है, उस टैक्स रिफंड के लिए आपको आईटीआर दाखिल करना होगा। लेकिन कई बार इसे फाइल करने के बाद भी रिफंड नहीं होता है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आजकल इस तरह की समस्या कई लोगों के सामने आ रही है, जिसे लेकर कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। अब सवाल यह है कि अगर रिफंड नहीं आता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए।
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक टैक्स रिफंड में करीब 4 से 5 हफ्ते का समय लग सकता है. टैक्स रिफंड के लिए आपको न सिर्फ ITR फाइल करना होगा, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी करना होगा. बिना ई-वेरिफाई के आईटीआर का कोई मतलब नहीं है.
ITR का कितना काम बाकी?
इस बार आईटी विभाग ने आईटीआर के काम में काफी समय खर्च किया. विभाग को 70 फीसदी से ज्यादा आईटीआर प्रोसेस करने में 20 दिन लग गए. यह समय 2023 दिन से भी ज्यादा है. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने 22 अगस्त 2024 तक सभी सत्यापित आयकर रिटर्न (आईटीआर) का 73.71% संसाधित किया है, जिसमें 7,13,00,901 सत्यापित आईटीआर में से 5,25,53,097 आईटीआर शामिल हैं। इसका मतलब है कि 26.29% आईटीआर अभी भी संसाधित होने बाकी हैं।
रिफंड न मिलने का क्या कारण है?
1- आईटीआर भरने के बाद भी रिफंड नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं. जिसमें बैंक की कोई गलत जानकारी, अधूरी जानकारी या विवरण भरने में कोई कमी हो। यह एक बड़ी नॉन-रिफंड हो सकती है, जिसके कारण काम में देरी होती है।
2- आईटीआर-2 और आईटीआर-3 जैसे आईटीआर फॉर्म ज्यादा कठिन होते हैं. ये फॉर्म आय के कई स्रोतों वाले व्यक्तियों के लिए हैं। इसमें व्यावसायिक या पेशेवर आय, पूंजीगत लाभ और विदेशी संपत्ति वाले लोग शामिल हैं।
3- इसमें देरी का एक कारण ज्यादा टैक्स भी हो सकता है. कई मामलों में ऐसा होता है कि करदाता की डिटेल चेक करने में देरी हो जाती है. ऐसे में विभाग अधिक कड़ी जांच करता है, जिससे रिफंड में देरी होती है।